कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसी ने जालंधर शहर में नो ड्रोन जोन का आदेश जारी किया है। डीसी विशेष सारंगल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जालंधर के क्षेत्राधिकार को "नो ड्रोन जोन" घोषित किया गया है और ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इतने महीनों तक लागू रहेगा प्रतिबंध
भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिया कि प्रतिबंध आज से अगले तीन महीने तक लागू रहेगा। DC ने यह भी साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और उसी उद्देश्य के लिए UAV/ड्रोन का प्रयोग करने में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को यूएवी/ड्रोन तैनात करने से पहले जिला मैजिस्ट्रेट ऑफिस को जानकारी देनी होगी। पुलिस कमिश्नर और SSP जालंधर ग्रामीण इस आदेश को लागू करना सुनिश्चित करेंगे।