पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा को सुनाम जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें यह सजा पारिवारिक लड़ाई-झगड़े के मामले को लेकर सुनाई है। कोर्ट ने उन पर धारा के 452 और 323 के मामले को लेकर यह सजा सुनाई है। इसी के साथ ही 9 और लोगों के खिलाफ दो दो साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है।
साल 2008 का है मामला
मंत्री अमन अरोड़ा पर यह मामला उनके जीजा रजिंदर दीपा ने साल 2008 में करवाया था। जिस पर आज 15 साल बाद सुनाम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
राजिंदर दीपा ने दर्ज करवाई थी शिकायत
अमन अरोड़ा के जीजा और शिकायतकर्ता राजिंदर दीपा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अमन अरोड़ा ने मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की। इस पर मैने डीसपी पर शिकायत दी। पर बावजूद इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। मैंने इनसे विनती की हम इस मामले पर बातचीत कर मामला हल कर सकते हैं। पर इन्होंने हमें भगाने की कोशिश और अमन अरोड़ा ने अपने 9-10 साथियों के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया।
अमन अरोड़ा की विधायकी सीट जानी चाहिए
राजिंदर दीपा ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि अब आम आदमी पार्टी क्या करती है। अमन अरोड़ा की विधायक की सीट जानी चाहिए। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी की भी सीट भी गई थी। मैं चाहता हूं कि कोर्ट अमन अरोड़ा की सजा ज्यादा से ज्यादा करे।
आपको बता दें कि अरोड़ा के पास सूचना एवं जनसंपर्क नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आवास एवं शहरी विकास मुद्रण एवं स्टेशनरी का मंत्री पद है। रजिंदर दीपा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे।
अमन अरोड़ा ने कही यह बात