ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब में महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने पंजाब सरकार को 17 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि महंगाई भत्ते से जुड़े मामले में पहले दिए गए आदेशों का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया।
इस मामले में इससे पहले भी हाईकोर्ट मुख्य सचिव पर जुर्माना लगा चुका है। अब अदालत ने सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए समय तय किया है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने पर कोर्ट ने मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल किया कि महंगाई भत्ते से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लंबित क्यों है। इस पर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील से जुड़ी सभी खामियां दूर कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह वहां मामले की सुनवाई होने की संभावना है।
आदेशों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि अदालत के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। मामले को अवमानना से जुड़ा मानते हुए अदालत ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि महंगाई भत्ते के मामले में अदालत के आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ।









