खबरिस्तान नेटवर्क: लुधियाना में शराब पीने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब शहर में होटर और बार रात में 2 बजे तक खुले रहेंगे। निर्धारित नियमों का जो पालन करेगा उनके लिए होटलों और बार की समय सीमा सुबह 3 बजे तक भी बढ़ाई जा सकती है। इससे जुड़े लिखित आदेश भी जारी हुए हैं।
डीसीपी ने दिए आदेश
लुधियाना के डीसीपी ने इस बारे में आदेश दिए हैं। उनके द्वारा जारी आदेशों में यह बताया गया है कि सभी रेस्तरां, होटल और बार कुछ शर्तों के साथ खुले रहने की सीमा तय की गई है। उनके आदेशों के अनुसार, L-3, L-4 और L-5 लाइसेंस न रखने वाले रेस्तरां और बार सुबह 2 बजे तक खुले रहेंगे। ऐसे ही L-3, L-4 और L-5 आबकारी लाइसेंस वाले होटल और बार 2 बजे तक खुले रहेंगे वहीं इस समय सीमा को सुबह 3 बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह समय सीमा आदेश अगले 2 महीनों तक ऐसे ही लागू रहेंगे।

बढ़ाया गया समय
लुधियाना में मौजूद रेस्तरां और ढाबों का समय 12 बजे का था लेकिन अब पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी करके इस समय को बढ़ा दिया है। इस आदेश में कर्मचारियों और आम जनता खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम और 15 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुसार, रात 10:00 बजे के बाद खुलने वाले प्रतिष्ठानों को महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, शौचालय और सुरक्षा देनी होगी। महिला बिना लिखित सहमित के रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती है। इसके लिए घर तक सुरक्षित परिवहन भी सुनिश्चित करना चाहिए। इन प्रतिष्ठानों में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को भी लागू करना चाहिए।