ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को राहत देते हुए DA से जुड़े अवमानना मामलों पर रोक लगा दी है।
दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्ट और सिविल कंटेम्ट की कार्यवाही शुरू की थी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर इस पर रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए दोनों मामलों में पंजाब सरकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी।
1 दिसंबर तक मांगा प्लान का ब्यौरा
वहीं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 1 दिसंबर तक लिक्विडेशन प्लान का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक किए जाने वाले भुगतान को लेकर पंजाब सरकार से जानकारी मांगी गई है।









