फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हुए हंगामे और हिंसा के बाद मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई है।
हंगामे के दौरान यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं। दुकानों में सामान लूटने के आरोप भी सामने आए। इसके अलावा पुलिस और मीडिया पर पथराव करने और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही गई है।
मंगलवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की बेंच के सामने रखी गई। कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई है।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गौरव चोपड़ा और वकील अर्जुन श्योराण ने अदालत को बताया कि यूनिवर्सिटी में हिंसा के दौरान दंगा, आगजनी और कथित लूटपाट हुई।
याचिका में हाईकोर्ट से पूरे मामले में तुरंत दखल देने और CBI से जांच कराने की मांग की गई है।रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की सूचना सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटनाएं सामने आईं। अब बुधवार को हाईकोर्ट में हिंसा के कारणों, पुलिस की कार्रवाई और CBI जांच की मांग पर सुनवाई होगी।









