ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने (DA) बकाया महंगाई भत्ते और एरियर भुगतान को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने और लापरवाही बरतने पर पंजाब के मुख्य सचिव पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट ने पूछा- अधिकारियों का हक क्यों रोका जा रहा?
हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वकील ने तर्क दिया कि सरकार हाईकोर्ट के पुराने आदेशों को लागू करने में देरी कर रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब बड़े अधिकारियों को वित्तीय लाभ नहीं रोक गए, तो आम कर्मचारियों के हक को क्यों रोका जा रहा है?
3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह 3 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें। उन्हें जवाब दाखिल कर स्पष्ट करना होगा कि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों का पालन करने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही, आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है, इस बारे में भी अदालत को जानकारी देनी होगी।









