बृजभूषण महिला पहलवान यौन शोषण केस में बरी, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

भाजापा नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने 2 जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

ख़बरिस्तान नेटवर्क : भाजापा नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने 2 जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

सुनवाई के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे।

साल 2023 का है पूरा मामला
आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2023 का है। बृजभूषण पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगे थे। जिसके बाद इस मामले में अब तक कोर्ट 127 बार सुनवाई कर चुका है। बृजभूषण पर यह फैसला एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने सुनाया है।

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