पंजाब के हर वोटर का वोट पाने के लिए चुनाव आयोग तरह-तरह के प्रयास कर रहा है। पंजाब में 1 जून को चुनाव होने हैं लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पंजाब में 85 साल से ज्यादा उम्र के 2.57 लाख मतदाता और 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता उससे 4-5 दिन पहले पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान करवाया जाएगा।
इसके लिए आयोग ने 25, 26, 27, 28 मई (चार दिन) की तारीख तय की है। इससे पहले आयोग इन सभी मतदाताओं से सहमति पत्र भरवा रहा है। इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। वे कैसे वोट करना चाहते हैं। अगर वे घर बैठे वोट देना चाहते हैं। इसलिए वे डाक मतपत्र के लिए सहमति पत्र भर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या वे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आना चाहते हैं।
घर बैठे डाउनलोड कर सकते है फॉर्म
चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट पेपर के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से फॉर्म 12 भरवाकर उनकी सहमति मांग रहा है। इस फॉर्म को कोई भी व्यक्ति घर बैठे डाउनलोड कर सकता है और वह स्वयं या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस फॉर्म को नजदीकी चुनाव आयोग कार्यालय में जमा कर सकता है।
इसके साथ ही बता दें कि चुनाव आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि जब दिव्यांग या 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक डाक मतपत्र से मतदान करेंगे तो मतदान केंद्र पर टीम पहुंचेगी। पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए टीम में एक बीएलओ, दो चुनाव कर्मचारी और राजनीतिक दलों के एजेंट शामिल होंगे।
बीएलओ घर-घर जाकर काम करेंगे
इसके साथ ही इस पूरी व्यवस्था के लिए बीएलओ घर-घर जाकर काम करेंगे, यदि संबंधित बुजुर्ग मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो परिवार के किसी सदस्य के हाथ में एक सहमति पत्र बीएलओ को दिया जाएगा। आप इस फॉर्म को भरकर चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म के आधार पर चुनाव आयोग के अधिकारी घर पहुंचेंगे और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता वोट कर सकेंगे।