ख़रिस्तान नेटवर्क : उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रैकद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ढाई साल बाद आया फैसला
कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद फैसला दिया है। कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अंकिता की हत्या 18 सितंबर, 2022 को की गई थी। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा- जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
2022 को अचानक हो गई थी गायब
19 साल की अंकिता की हत्या 18 सितंबर 2022 में की गई थी। वह भाजपा नेता पुलकित आर्य के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 18 सितंबर को अचानक वह गायब हो गई थी। जब उसके पिता ने रिसॉर्ट में पूछताछ की तो कुछ भी नहीं पता चला। तब जाकर उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी।
पुलिस ने जब इस मालमे की जांच शुरू की तो रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य से पूछताछ की। पूछताछ में पुलकित ने झूठी कहानी बनाकर पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसने बताया कि वह दोस्तों के साथ 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे।
देर रात सभी वहां से वापस आए। लौटकर सभी रिसॉर्ट में बने अलग-अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में यह कहानी झूठी निकली।
पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अंकिता को गंगा में धक्का देने की बात कबूल कर ली। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास चीला नहर से बरामद किया।