ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के चर्चित 18 साल पुराने मोगा सेक्स स्कैंडल में मोहाली CBI की विशेष अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई गई है। इस मामले में दोषी पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों को आज अदालत ने 5-5 साल की सज़ा सुनाई है। इनमें पूर्व SSP दविंदर सिंह गरचा, मोगा SP परमदीप सिंह संधू, मोगा सिटी थाने के पूर्व SHO रमन कुमार और मोगा सिटी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह दोषी क़रार दिए गए हैं।
2-2 लाख रुपए का जुर्माना
जस्टिस राकेश गुप्ता ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के केस में इन अधिकारियों को दोषी माना था। कोर्ट की तरफ से इन सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व SHO रमन कुमार को एक अधिक धारा में और 3 साल की सज़ा, एक लाख जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट की सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता रणजीत सिंह ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट हैं और फैसला बहुत बढ़िया आया है।
किस धारा में सुनाई सज़ा
सीबीआई कोर्ट ने देविंदर सिंह गरचा और पीएस संधू को Prevention of Corruption Act (PC) की धारा 13(1)(d) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी पाया था। रमन कुमार और अमरजीत सिंह को भी PC Act की धाराओं और Indian Penal Code (IPC) की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत दोषी ठहराया गया था। अमरजीत सिंह को धारा 384 के साथ धारा 511 IPC के तहत भी दोषी पाया गया था। इन सभी को आज कोर्ट ने कड़ी सज़ा सुनाई है।