दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा और पंजाब भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। पंजाब में कई दिनों से वायु गुणवत्ता (AQI) बेहद खराब बनी हुई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, जालंधर और रूपनगर पंजाब के सबसे प्रदूषित शहर हैं। यहां AQI 241 और 228 के आसपास दर्ज किया गया। प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण जहां दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं पंजाब के साथ-साथ हरियाणा में भी पांचवीं क्लास तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया जा सकता है।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसी भी चर्चा है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। बढ़ते एयर पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव भी किया गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक्स पर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली नगर निगम के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार के ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।
दिल्ली में लागू है GRAP 3 नियम
आपको बता दें कि GRAP में कुल चार स्टेज होते हैं, जो मध्यम से लेकर गंभीर प्रदूषण स्तर के अनुसार बढ़ते सख्त उपाय लागू करते हैं। GRAP 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3) एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जिसे दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी में गंभीर गिरावट के दौरान लागू किया जाता है।
स्टेज 3 में जब एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी (AQI 401-450) में पहुंचता है तो विशेष प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। ये प्रतिबंध एयर क्वालिटी मैनेजमैंट कमिशन (CQMC) एयर पॉल्यूशन के लेवल को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं।
GRAP 3 में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
निर्माण और डिमोलिशन पर रोक: 15 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर गैर-जरूरी निर्माण और डिमोलिशन के काम को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, मेट्रो, रेलवे, और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े कार्य जारी रहेंगे।
पुरानी गाड़ियों पर बैन: BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल इंजन वाली गाड़ियों के चलाने पर भी बैन। अगर ऐसा करते पकड़ा गया तो जुर्माना और सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
इंडस्ट्रियल गतिविधियों पर कंट्रोल: ग्रैप-3 लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों को बंद रखने का निर्देश दिया जाता है, जबकि आवश्यक उद्योगों को संचालन की अनुमति होती है।
कूड़े को जलाने पर भी पाबंदी: कचरे और अन्य सामग्री को जलने पर भी पाबंदी है। जिससे धुएं से प्रदूषण के फैलने को रोका जा सके।
खनन पर रोक : ग्रैप-3 लागू होने पर खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक होती है। साथ ही प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है।
जनता के लिए निर्देश: लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है, साथ ही निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग करने की सलाह दी जाती है।