पंजाब कंज्यूमर कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दिया है कि वह बीबी भानी कॉम्पलैक्स के फ्लैटों के 8 अलॉटियों को 3 महीने के अंदर सभी सुविधाएं देने के लिए कहा है। अगर आदेशों की पालना नहीं होती है तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना 2012 से अब तक जमा राशि को 9% ब्याज, 30 हजार रुपए मुआवजा और 5 हजार रुपए कानूनी शुल्क प्रति अलॉटी को देना होगा।
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को लग सकता है करोड़ों का झटका
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोर्ट को 55 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह 55 लाख रुपए 3 महीने के 9 फीसदी ब्याज देने होंगे। अगर ट्रस्ट ऐसा नहीं करती है तो हर अलॉटी को 9 प्रतिशत ब्याज, 30,000 मुआवजा और 5,000 रुपए कानूनी शुल्क के रूप में देना होगा। कुल मिलाकर उक्त रकम 1.10 करोड़ रुपए बन जाएगी।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बीबी भानी कॉम्पलैक्स में 8 फ्लैट जसकमलजीत कौर, सुरेश कुमार जैन, आशिमा गुप्ता, दुशिंदर कौर, सोनिया, रमेश कुमार मल्होत्रा, हरप्रीत कौर सिद्धू और बिमला रानी को अलॉट किए थे। पर इन्हें फ्लैट में जरूरी सुविधाएं नहीं मिली। जिस कारण इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।