Central employees covered under NPS can take voluntary retirement : केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस (National Pension System) के तहत आते हैं उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट (Voluntary Retirement) को लेकर सरकार ने नया गाइडलाइंस जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक वैसे केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 20 साल के रेगुलर सर्विस की अवधि को पूरा कर लिया हो अगर वो चाहे तो नियुक्त करने वाली अथॉरिटी को तीन महीने का नोटिस देकर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए इजाजत मांग सकते हैं। इस नए रूल्स के मुताबिक वैसे कर्मचारी जिन्होंने 20 सालों की सर्विस अवधि को पूरा कर लिया है वो अगर चाहे तो उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उस अथॉरिटी के पास आवेदन लगाना होगा जिसने उनकी नियुक्ति की है।
रिटायरमेंट के लिए लिखित में अनुरोध
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 11 अक्टूबर 2024 को ऑफिस मेमोरंडम जारी किया है। इस नियम के मुताबिक अगर केंद्रीय कर्मचारी तीन महीने से नोटिस पीरियड से कम समय में रिटायर होना चाहता है तो उन्हें इसके लिए लिखित में अनुरोध करना होगा। नियुक्त करने वाली अथॉरिटी अनुरोध पर विचार करने के बाद नोटिस पीरियड को छोटा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एक बार नोटिस दे देता है तो अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर उसे वापस नहीं ले सकता है। इसे वापस लेने के लिए जिस तारीख को रिटायरमेंट की इजाजत मांगी गई थी उससे 15 दिन पहले आवेदन करना होगा।
PFRDA के रेगुलेशंस 2015 के तहत
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoP&PW) के ऑफिस मेमोरंडम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं उन्हें पीएफआरडीए के रेगुलेशंस 2015 के तहत सभी बेनेफिट्स दिया जाएगा। उन्हें स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज पर वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो रेगुलर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट पर दिया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी इंडीविजुअल पेंशन अकाउंट को जारी रखना चाहता है या रिटायरमेंट की तारीख पर नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिलने वाले बेनेफिट्स को टालना चाहता है तो पीएफआरडीए के रेगुलेशंस के तहत इस ऑप्शन को अपना सकता है।
...तो रिटायरमेंट हो जाएगा प्रभावी
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत सरप्लस एम्पलॉयज होने के चलते रिटायर होता है ये नियम वैसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही कोई कर्मचारी सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनॉमस बॉडी में रख लिया जाता है तो उनपर भी ये नियम लागू नहीं होगा। अगर अथॉरिटी केंद्रीय कर्मचारी के अनुरोध को खारिज नहीं करता है तो नोटिस पीरियड के खत्म होते ही रिटायरमेंट प्रभावी हो जाएगा।