पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआना को 3 घंटे के लिए पैरोल दी है। बलवंत सिंह राजोआना को हाईकोर्ट ने बुधवार के लिए सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे के लिए पैरोल दी है।
भाई के भोग में होगा शामिल
दरअसल राजोआना ने हाईकोर्ट में पैरोल के लिए याचिका दायर की थी। जिसमें उसने बताया था कि वह अपने भाई के भोग में शामिल होना चाहता है। उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उसे 3 घंटे पैरोल देने की इजाजत दे दी।
पहले भी मिल चुकी है पैरोल
आपको बता दें कि इससे पहले भी राजोआना पैरोल पर बाहर आ चुका है। साल 2021 में जब उसके पिता का भोग था तब भी राजोआना ने अपील दायर कर पैरोल मांगी थी। तब कोर्ट ने उसे एक घंटे की पैरोल दी थी। इसके बाद उसे दोबारा जेल में बंद कर दिया गया।
फांसी की सजा के लिए लगाई है माफी याचिका
वहीं राजोना ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा माफ करने की अर्जी दी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के पास यह दया याचिका भेजी है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है कि इसे राष्ट्रपति के सामने रखें। साथ ही उनसे अनुरोध करें कि दो हफ्ते में इस पर फैसला ले लें। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।