पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी बलवंत सिंह राजोआना पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद पटियाला जेल से बाहर आ गए हैं। हाईकोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना को तीन घंटे की पैरोल दी है।
3 घंटे के लिए भाई के भोग में होगा शामिल
दरअसल राजोआना ने हाईकोर्ट में पैरोल के लिए याचिका दायर की थी। जिसमें उसने बताया था कि वह अपने भाई के भोग में शामिल होना चाहता है। उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पैरोल मिली है।
पहले भी मिल चुकी है पैरोल
आपको बता दें कि इससे पहले भी राजोआना पैरोल पर बाहर आ चुका है। साल 2021 में जब उसके पिता का भोग था तब भी राजोआना ने अपील दायर कर पैरोल मांगी थी। तब कोर्ट ने उसे एक घंटे की पैरोल दी थी। इसके बाद उसे दोबारा जेल में बंद कर दिया गया।
फांसी की सजा के लिए लगाई है माफी याचिका
वहीं बलवंत सिंह राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा माफ करने की अर्जी दी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के पास यह दया याचिका भेजी है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है कि इसे राष्ट्रपति के सामने रखें। साथ ही उनसे अनुरोध करें कि दो हफ्ते में इस पर फैसला ले लें। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।