ख़बरिस्तान नेटवर्क : केंद्र सरकार ने देश में 100 प्रतिशत एथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल यानी E100 के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस ईंधन का उपयोग सामान्य वाहनों में नहीं किया जा सकेगा। इसे केवल उन्हीं विशेष वाहनों में इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जिन्हें E100 फ्यूल के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है और प्रमाणित किया गया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां E100 से चलने वाली कारों को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं।
गजट नोटिफिकेशन जारी, मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत 100 प्रतिशत एथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इस मंजूरी के बाद E100 फ्यूल पर चलने वाले वाहनों के लिए नियामक रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, इस ईंधन का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकेगा, जिन्हें इसके अनुरूप तैयार किया गया हो और निर्धारित मानकों के तहत सर्टिफिकेशन मिला हो।
E100 कारों की लॉन्चिंग से पहले बड़ा फैसला
सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब कुछ कार निर्माता कंपनियां E100 फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। E100 में 100 प्रतिशत एथेनॉल होता है, जबकि पेट्रोल में एथेनॉल की सीमित मात्रा मिलाकर तैयार किए जाने वाले ईंधन को एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है।









