किसानों प्रदर्शन को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को मिलकर सुलझाया जाए। प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। सभी का आपसी मामलों में तालमेल होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
कानून व्यवस्था हाथ से न फिसले
हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था हाथ से न फिसले। क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों का काम है। प्रदर्शनकारियों के साथ ज्यादा सख्ती से बर्ताव न किया जाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी वीरवार को होगी।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा- रास्ता क्यों रोका?
हरियाणा सरकार ने कहा कि किसानों ने प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं ली है। जिस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि किसान केवल आपके राज्य से गुजर रहे हैं। उन्हें आने-जाने का अधिकार है। उनका रास्ता क्यों रोका? आप क्यों परेशान हैं? क्या वह आपके राज्य में आंदोलन कर रहे हैं? आप सड़कें क्यों बंद कर रहे हो?
इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्होंने दिल्ली से 5 किमी पहले इकट्ठा होने की कॉल दी है। उन्होंने ट्रैक्टरों को हथियारों के साथ मोडिफाई कराया है। हम सिर्फ राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना चाहते हैं।
पंजाब सरकार ने कहा- शांतिपूर्ण इसलिए हमने नहीं रोका
हाईकोर्ट की सुनवाई में पंजाब सरकार ने कहा कि उन्होंने कोई सीलिंग नहीं की है। वे विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अगर वे शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं तो हम इसकी परमिशन दे रहे हैं। भीड़ पर काबू करने के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं।