आधार कार्ड में नाम सुधारने का बदला तरीका : UIDAI ने जारी किया नया SOP, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो गई है, शादी के बाद सरनेम बदलना चाहते हैं या फिर अपना नाम पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया नए SOP नियमों के तहत होगी।

ख़बरिस्तान नेटवर्क : अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो गई है, शादी के बाद सरनेम बदलना चाहते हैं या फिर अपना नाम पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया नए SOP नियमों के तहत होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ 2026 के तहत नाम में संशोधन के लिए अलग-अलग दस्तावेज और एफिडेविट की अनिवार्य शर्तें लागू कर दी गई हैं।

UIDAI का यह नया SOP 18 सितंबर 2026 से प्रभावी हो चुका है। इसके तहत आधार में नाम सुधार के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनकी प्रामाणिकता, एफिडेविट और गजट नोटिफिकेशन की UIDAI द्वारा कड़ी जांच की जाएगी।

  1. माइनर नेम चेंज (मामूली नाम सुधार)
    जैसे अगर किसी का नाम ‘राजवीर गिल’ है, तो वह उसे बढ़ाकर ‘राजवीर सिंह गिल’ करवा सकता है। इसे पहचान में पूर्ण बदलाव नहीं माना जाता है।
  2. शादी या तलाक के बाद नाम में बदलावशादी के बाद सरनेम बदलना या तलाक के बाद नाम में संशोधन करने के लिए विशेष नियम तय किए गए हैं:

जरूरी डॉक्यूमेंट्स : इसके लिए Annexure D का निर्धारित एफिडेविट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (पहचान पत्र) देना होगा।

शर्त : इस एफिडेविट में यह स्पष्ट करना होता है कि नाम में यह बदलाव केवल विवाह या विवाह विच्छेद के कारण है और इससे व्यक्ति की मूल पहचान नहीं बदल रही है।

  1. डेटा-एंट्री गलती के कारण हुई स्पेलिंग मिस्टेक
    अगर आधार बनवाते या अपडेट कराते समय आपने सही दस्तावेज दिए थे, लेकिन ऑपरेटर की गलती (डेटा-एंट्री एरर) की वजह से नाम गलत दर्ज हो गया

वयस्कों (Adults) के लिए : इसके लिए Annexure B का एफिडेविट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (PoI) या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप (PoR) जमा करना होगा।

नाबालिगों के लिए : Annexure C का एफिडेविट और PoI/PoR जमा करना अनिवार्य है। भाषा में गलती: अगर आपका नाम अंग्रेजी में सही है लेकिन क्षेत्रीय भाषा में गलत प्रिंट हो गया है, तो निर्धारित एफिडेविट और PoI जमा करके इसे ठीक कराया जा सकता है।

  1. नाम में पूरी तरह बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन
    अगर आप अपना नाम पूरी तरह बदल रहे हैं या ऐसा बदलाव कर रहे हैं जिससे आपकी पुरानी पहचान बदलती है, तो इसे मेजर नेम चेंज (Major Name Change) माना जाएगा।

जरूरी शर्त : इस श्रेणी में नाम बदलने के लिए सरकारी गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) जमा करना अनिवार्य है। बिना गजट नोटिफिकेशन के पूरा नाम नहीं बदला जा सकता।

महत्वपूर्ण अपडेट : UIDAI अब नाम सुधारने की सुविधा ऑनलाइन माध्यम से नहीं दे रहा है। नाम में किसी भी तरह के सुधार के लिए आवेदक को नजदीकी आधार नामांकन/अपडेट केंद्र ही जाना होगा।

आधार में नाम सुधारने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसआधार में नाम अपडेट कराने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा

कैटेगरी पहचानें : सबसे पहले तय करें कि आपका नाम सुधार माइनर है, शादी के बाद का बदलाव है, डेटा-एंट्री एरर है या फिर मेजर नेम चेंज है।

दस्तावेज जुटाएं : अपनी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स (PoI, PoR या गजट नोटिफिकेशन) तैयार करें।

एफिडेविट बनवाएं : अगर लागू हो, तो निर्धारित फॉर्मेट (Annexure B, C या D) में एफिडेविट या डिक्लेरेशन तैयार कराएं।

आधार केंद्र जाएं : अपने नजदीकी आधार नामांकन/अपडेट केंद्र पर जाएं। आवेदन जमा करें: नाम अपडेट फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी ऑपरेटर को सौंपें।

वेरिफिकेशन : ऑपरेटर द्वारा बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कराएं। रसीद लें: प्रक्रिया पूरी होने पर अपडेट रिक्वेस्ट की पावती प्राप्त करें।

स्टेटस ट्रैक करें : रसीद पर दिए गए URN का उपयोग करके UIDAI के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक करें।

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