ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर में वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। शहर में बिना वैध नंबर प्लेट या HSRP के चलने वाले वाहनों को अब पेट्रोल, डीजल और CNG मिलने में परेशानी हो सकती है। कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं।
टूटी या बदली नंबर प्लेट वाले वाहन भी आएंगे दायरे में
डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जगरूप बाठ ने आदेश की जानकारी देते हुए वाहन मालिकों से नंबर प्लेट संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। शहर में ऐसे कई वाहन सामने आए हैं जिन पर HSRP नहीं लगी है या नंबर प्लेट को तोड़ा, मोड़ा, ढका अथवा किसी अन्य तरीके से बदला गया है। इस तरह की नंबर प्लेट से वाहन की सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
गाड़ियों की पहचान छिपाने से अपराध की जांच प्रभावित हो सकती है। झपटमारी, सड़क दुर्घटना और अन्य आपराधिक मामलों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान के लिए स्पष्ट और वैध नंबर प्लेट बेहद जरूरी है।
पेट्रोल पंप संचालकों को भी दिए गए निर्देश
इसके साथ ही शहर के पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि बिना HSRP या क्षतिग्रस्त और छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों में पेट्रोल, डीजल या CNG न भरी जाए। यह व्यवस्था केवल कारों तक सीमित नहीं है। दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया और कमर्शियल वाहनों पर भी यह नियम लागू रहेगा।
इमरजेंसी और अस्थायी नंबर वाले वाहनों को छूट
पुलिस के आदेश में कुछ वाहनों को राहत भी दी गई है। एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तथा वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। पुलिस ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के साथ-साथ संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
रेस्टोरेंट और बार में हथियार लेकर जाने पर भी सख्ती
जालंधर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। डीसीपी ने बताया कि रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, ढाबे, बार और कैफे जैसी जगहों पर लोग लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंचते हैं और कई बार उन्हें टेबल पर रख देते हैं।इस तरह हथियार का प्रदर्शन करना बैन है। ऐसे में संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बोर्ड लगाएं, जिसमें हथियार लेकर आने पर रोक की जानकारी दी जाए।









