बच्चों के पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, विदेश मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाने वाला 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से अधिकतम 5 साल या फिर बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक ही वैध माना जाएगा।

ख़बरिस्तान नेटवर्क : भारतीय विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाने वाला 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से अधिकतम 5 साल या फिर बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक ही वैध माना जाएगा।

पहले की तुलना में तय हुई नई सीमा
पुराने प्रावधानों के तहत पासपोर्ट की वैधता के संदर्भ में उम्र की सीमा 15 वर्ष निर्धारित थी, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत 5 साल की अवधि या 18 साल की उम्र में से जो भी सीमा पहले पूरी होगी, वही पासपोर्ट की अंतिम वैधता मानी जाएगी।

अब जानिए पहले क्या था नियम
पहले अगर कोई बच्चा 15 साल या उससे कम उम्र में पासपोर्ट बनवाता है तो उसका पासपोर्ट 5 साल या 15 साल की उम्र तक वैध रहता था। मान लीजिए किसी बच्चे ने 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाया तो उसकी वैधता 15 साल की उम्र तक ही रहती थी। यहां 5 साल की वैधता का लाभ नहीं मिलता था।

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