GST Council की आज 54वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें कैंसर की दवाओं को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं नमकीन पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी GST टैक्स लगा करेगा।
नवंबर में होगी इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती
मीटिंग के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती पर अब नवंबर में फैसला होगा। इसके साथ ही अब केंद्र और राज्य से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा।
GST Council मीटिंग के अहम फैसले
- कैंसर की दवा पर 12% की जगह अब 5% GST लगेगा।
- नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% किया गया।
- कंपनसेशन सेस 2026 तक वसूलने पर सहमति बनी।
- कार, मोटरसाइकिल सीट पर GST 18% से बढ़ाकर 28% किया गया।
- लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST में कटौती पर GoM बनाया गया।
- GST काउंसिल ने यूनिवर्सिटीज को रिसर्च ग्रांट पर GST से छूट देने का फैसला किया।
हेल्थ इंश्योरेंस पर GoM का गठन
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST में कटौती को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का गठन किया गया है। GoM अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगा और नवंबर की मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम पर लगने वाले GST को हटाने की बात कही थी।
बीमा पर टैक्स घटाने के पक्ष में राज्य
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अधिकतर राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के पक्ष में हैं। अगर GST दरें कम की जाती हैं तो यह लाखों पॉलिसीधारकों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रीमियम राशि घट जाएंगी। जीएसटी आने से पहले बीमा प्रीमियम पर सेवा कर लगता था।
यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट पर GST छूट
तीन तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अब ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। सीतारमण ने कहा कि अब केंद्रीय कानून और राज्य कानून के तहत बनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिन्हें इनकम टैक्स छूट मिली हुई है, उन्हें भी पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज से रिसर्च फंड्स लेने पर GST नहीं चुकाना होगा।