मानसून सेशन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल पेश किया। जिसे सर्वसम्मति से सदन में पास कर दिया गया। सीएम मान ने कहा कि इस बिल से आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। नए बिल के मुताबिक 500 गज वाले घरों के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी।
सीएम मान ने बताए बिल के फायदे
सीएम मान ने इस दौरान कहा कि जो कालोनियां अवैध हैं, उनके बारे में पता चलने पर बिजली के मीटर नहीं लगते, पानी का कनैक्शन नहीं मिलता। जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवैध कालोनियां काटने वालों पर सख्ती की जाएगी। इससे पहले वोटों के समय सब कॉलोनियों को रेगुलर करवा देते थे।
बिल में दोषियों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी
सीएम मान ने कहा कि इस बिल से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इस संशोधन से लोगों को अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने में आने वाली समस्या खत्म हो जाएगी और अवैध कॉलोनियां बनना बंद हो जाएंगी। संशोधन में दोषी लोगों के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इस ऐतिहासिक फैसले का लक्ष्य आम लोगों का भलाई करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए संशोधन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई 2024 तक अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक का जमीन ली है, पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर या ऐसे अन्य दस्तावेज पर बेचने का समझौता जो सरकार नोटिफिकेशन द्वारा निर्धारित कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपत्ति का मालिक अपने जमीन के रजिस्ट्रेशन संबंधित रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या जॉइंट सब रजिस्ट्रार के पास करा सकता है और ऐसी जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए यह छूट सरकार द्वारा नोटिफिकेशन से नोटिफाई की जाएगी। मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए और शहरी विकास संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी या लोकल डिपार्टमेंट के संबंध में स्थानीय शहरी निकाय से NOC प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
5 करोड़ रुपए तक का लगाया जा सकता है जुर्माना
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति या प्रमोटर या उसका एजेंट और कोई अन्य प्रमोटर, जो बिना किसी उचित कारण के अधिनियम की धारा-5 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है तो दोषी पाया गया। फिर उस पर कम से कम 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जाएगी जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है।
निवेशकों के लिए रंगीन स्टैंप पेपर जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए रंगीन स्टैंप पेपर पेश किए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जमीन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए निवेशकों ने मंजूरी मांगी है। पिछली सरकारों के लंबे कुशासन के दौरान अवैध कॉलोनियां बढ़ीं, क्योंकि पिछली सरकारों ने अवैध कॉलोनाइजरों को संरक्षण दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल से उन करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने गलती से अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में निवेश कर दी है। भोले-भाले लोगों ने घर बनाने के लिए अपना पैसा लगाया था लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण मुसीबत में पड़ गए। अवैध कालोनाइजरों को पनाह देने वाले नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी और जनता उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है।