1 अक्टूबर 2026 से आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत, LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, SBI के ATM नियम और इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें शामिल हैं। वहीं UPI पर नया MDR नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा और RBI रेपो रेट पर फैसला 7 अक्टूबर को करेगा।
कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रमुख शहरों में कीमत करीब ₹62.50 से ₹71.50 तक बढ़ी है। दिल्ली में सिलेंडर अब ₹2,810 का हो गया है, जबकि मुंबई में करीब ₹2,764 और चेन्नई में ₹2,983 कीमत है।
इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग कारोबार पर पड़ सकता है। इनके लिए खाना बनाने का खर्च बढ़ने से आगे चलकर खाने-पीने की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 1 अक्टूबर को बदलाव नहीं किया गया है।
LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी
अब सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए Biometric Aadhaar Authentication यानी BAA/e-KYC पूरा करना जरूरी है। सरकार के मुताबिक, 1 अक्टूबर से रेगुलेटेड रिटेल प्राइस पर सब्सिडी पाने के लिए यह ऑथेंटिकेशन पूरा होना चाहिए।जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
वेरिफिकेशन डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी के शोरूम या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है। सरकार के अनुसार 19 सितंबर तक करीब 27.43 करोड़ यानी 89.9% घरेलू LPG उपभोक्ता ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके थे।
UPI पर ₹2,000 से ज्यादा के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR
UPI से जुड़े नए बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% Merchant Discount Rate यानी MDR लागू किया जाएगा। छोटे व्यापारियों और कुछ श्रेणियों के ट्रांजैक्शन को इससे छूट दी गई है।महत्वपूर्ण बात यह है कि आम ग्राहक के UPI पेमेंट पर सीधे कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। यह मुख्य रूप से मर्चेंट साइड पर लागू होने वाला शुल्क है।Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सामान्य UPI ट्रांजैक्शन पर यह MDR लागू नहीं होगा।
SBI के Salary Account वालों के लिए ATM नियम बदले
SBI ने Salary Package Account Holders के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM मशीनों पर मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 प्रति महीने कर दी है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ है।इन 5 ट्रांजैक्शन में कैश निकालने के साथ बैलेंस चेक जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं।फ्री लिमिट खत्म होने के बाद शुल्क लगेगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कैश ट्रांजैक्शन पर ₹23 + GST और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹11 + GST शुल्क है।
AC, TV, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हो सकते हैं महंगे
त्योहारी सीजन से पहले AC, LED TV, वॉशिंग मशीन और दूसरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में करीब 5% से 8% तक बढ़ोतरी की जा रही है। यह 2026 में इस सेक्टर में तीसरी कीमत बढ़ोतरी बताई जा रही है।कंपनियों के मुताबिक कॉपर, स्टील और एल्युमीनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों, क्रूड से जुड़े इनपुट, फ्रेट लागत और करेंसी में उतार-चढ़ाव का असर कीमतों पर पड़ा है।हालांकि डीलर्स के पास पुराना स्टॉक मौजूद होने के कारण कुछ जगहों पर ग्राहकों को कुछ समय तक पुराने रेट पर सामान मिल सकता है।









