पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

जाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनी लॉड्रिंग और जीएसटी धोखाधड़ी केस में हाईकोर्ट ने संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पिछली पेशी पर ईडी से संजीव अरोड़ा केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।

ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनी लॉड्रिंग और जीएसटी धोखाधड़ी केस में हाईकोर्ट ने संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मई को चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक आवास से मनी लॉन्ड्रिंग और जीएसटी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पिछली पेशी पर ईडी से संजीव अरोड़ा केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।

ईडी द्वारा कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिल सकी थी।

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