ख़बरिस्तान नेटवर्क, जालंधर: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कथित घोटाले को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि केंद्र सरकार ने योजना के तहत जितना अनाज पंजाब को भेजा था, उससे कम अनाज राज्य सरकार ने बांटा है. याचिका में कहा गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से 16 लाख लोगों को योजना के तहत अनाज नहीं मिला है.
मामले में एनएफएसए डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन बठिंडा ने अधिवक्ता विजय जिंदल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट द्वारा मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
दायर याचिका में एसोसिएशन ने कहा है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार को 236511.495 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया. लेकिन डिपो धारकों को पंजाब सरकार द्वारा मात्र 212269.530 मीट्रिक टन अनाज उपलब्ध कराया गया.
एसोसिएशन का कहना है कि जब उनके पास अनाज कम है तो वह लोगों को कैसे बांटेंगे। आरोप है कि पंजाब सरकार की तरफ से करीब 10.24 फीसदी कम अनाज बांटा गया है.