खबरिस्तान नेटवर्क, धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई बड़े व अहम निर्णय लिए गए हैं।
जयराम सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हजारों पोस्ट भरने की मंजूरी दी है।
जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर भर्ती होंगे
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर भर्ती करने का फैसला लिया है। इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर व 2344 मल्टी पर्पज वर्करों को पैरा वर्कर नीति के अनुसार मानदेय के आधार पर (छह घंटे प्रतिदिन) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई।
एक्साइज पुलिस की 73 पोस्ट भरेंगी
बैठक में आबकारी पुलिस के 73 पद स्वीकृत करने का फैसला लिया गया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग में लंबे समय से चली आ रही यह मांग पूरी हो गई है। इसके अलावा सरकारी विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में चार फीसदी कोटा मिलेगा।
कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जालग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनट ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम-2013 में संशोधन कर 50000 रुपये के बजाय 65000 की राशि देने का प्रावधान करने का फैसला लिया। फैसलों की जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इससे वन निगम कम ब्याज दर पर सीसीएल (नकद ऋण सीमा) का लाभ उठा सकेगा।
यह कोटा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पदोन्नति पदों में रिक्तियों की कुल संख्या में दिया जाएगा। इसके अलावा कई नए संस्थान खोलने व स्कूल अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है।
परीक्षाओं में नकल पर अब 3 साल के लिए अयोग्य होंगे
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग व बोर्ड, विभागों को परीक्षा एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया है। अब इनके माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में यदि कोई नकल करते पकड़े गए तो उन्हें तीन वर्ष के लिए परीक्षाओं से बाहर किया जाएगा।