पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब वर्कस डिपार्टमेंट (PWD) के सचिव पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना एक एसडीओ को टॉर्चर और उसकी पदोन्नति में रुकावट डालने के मामला लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने यह आदेश पीडब्ल्यूडी के एसडीओ सुखप्रीत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के साथ अन्याय हुआ और उनके दुखों को कम करने के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाना सही है। यह जुर्माना पंजाब वर्कस डिपार्टमेंट के सचिव को तीन महीने के अंदर याचिकाकर्ता को अदा करना होगा।
सुखप्रीत सिंह ने दायर की थी याचिका
सुखप्रीत सिंह, जो कि एक एसडीओ (Sub Divisional Engineer) हैं, ने याचिका में मांग की थी कि उन्हें Executive Engineer (एक्सईएन) के पद पर पदोन्नत किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को रद्द करने की अपील की थी।
क्या है मामला ?
सुखप्रीत सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सड़क पर लगे बिजली के खंभों को नहीं हटाया, जो कर्तव्य में लापरवाही का मामला बनता है। हालांकि, कोर्ट में प्रस्तुत सबूतों से यह साबित हुआ कि सुखप्रीत सिंह ने बिजली के खंभे हटाने के लिए पहले ही लिखित निर्देश दिए थे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि जब तक बिजली विभाग खंभों को नहीं हटाता, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। चीफ इंजीनियर की टिप्पणी के अनुसार, सुखप्रीत सिंह की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई थी। बावजूद इसके, पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने इस मामले में उनकी स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।